सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को अनुष्का शर्मा ने दी चुनौती, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। इसका कारण कोई फिल्म नहीं बल्कि एक लीगल मामला है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012 और 2016 में अनुष्का को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। अब एक्ट्रेस ने इस नोटिस को चुनौती दी है।
अनुष्का शर्मा ने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिए याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है।
कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकतीं। कोर्ट की फटकार के बाद अनुष्का शर्मा ने वकील के जरिए दायर हुई याचिकाओं को वापस ले लिया और खुद नई याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को 3 हफ्ते के अंदर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
अनुष्का शर्मा का तर्क है कि उन्होंने अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स, और निर्माताओं और कार्यक्रम आयोजकों के साथ त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार के रूप में फिल्मों और पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया। हालांकि, उन पर एक फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगाया गया था।
अनुष्का की याचिका में तर्क दिया गया कि सेल्स टैक्स तब किसी पर लगाया जाता है अगर ये साबित हो कि किसी चीज की बिक्री हुई है। ऐसे में जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कुछ बेचा गया है, सेल्स टैक्स कैसे लगाया जा सकता है। Edited By : Ankit Piplodiya