मतदाताओं को लालच दिया तो दर्ज होगी प्राथमिकी
जालंधर। अगले महीने होने वाले आम चुनावों में मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए लालच देने वाले नेताओं को कडी चेतावनी देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी नेता अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।जालंधर के जिला चुनाव अधिकारी सह जिलाधिकारी वरुण रुजम ने रविवार को बताया कि आगामी आम चुनावों में मतदाताओं को लालच देने वाले नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 बी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है।उल्लेखनीय है कि चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए शराब और नकदी सहित अन्य सामानों का प्रलोभन दिया जाता है।जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए जांच टीम का गठन किया गया है। (भाषा)