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Written By वार्ता
Last Modified: जबलपुर (वार्ता) , गुरुवार, 4 जून 2009 (12:19 IST)

फर्जी आवास ऋण के मामले में प्रकरण दर्ज

फर्जी आवास ऋण के मामले में प्रकरण दर्ज -
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों ने कई फैक्टरी कर्मियों को आवासीय ऋण दिलाने के नाम पर बिल्डरों और बैक अधिकारियों द्वारा जालसाजी करने में आठ लोगों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया।

ब्यूरों के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार गोयल ने आज यहाँ बताया कि अमखेरा गाँव एवं न्यू रामनगर आधारताल में वर्ष 2002-03 में पंजाब नेशनल बैंक एवं सेंट बैक होम फायनेंस लिमिटेंड से आवास ऋण स्वीकृत कराया गया था। बैंक अधिकारियों से बिल्डर्स द्वारा साँठगाँठ कर फैक्ट्री कर्मचारियों के नाम पर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए थे।

उन्होंने बताया कि बिर्ल्डस द्वारा ऋण लेने वाले सदस्यों को गुमराह करके ऋण कागजातों पर हस्ताक्षर कराए एवं फर्जी वेतन पर्ची तैयार कर बैंकों से ऋण ले लिया गया। इस प्रकार बिल्डर्स एवं बैक अधिकारियों की धोखाधड़ी से हितग्राहियों को आवास प्राप्त नहीं हुए और सभी बैक के कर्जदार बन गए।

उन्होंने बताया कि इस धोखाधड़ी के मामलें आठ आरोपियों में मनीष कनौजिया, प्रमोद कुमार गुप्ता, अजय आहूजा, बसंत सुंदर सुल्लेर, संजय सिंह सोलंकी, विनोद गोटिया सुनील खरे, ए.के. आर्या इन सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जाँच की जा रही है।