Bihar SIR पर Supreme Court, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे EC, जानें पूरी जानकारी
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर गौर करने को कहा।
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