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Last Modified: शनिवार, 25 जुलाई 2020 (21:00 IST)

UP में अब शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेगी शराब, योगी सरकार ने दी अनुमति

UP में अब शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेगी शराब, योगी सरकार ने दी अनुमति - premiere and imported liquor shops to be opened at shopping malls of uttar pradesh
लखनऊ। उत्तरप्रदेश के शापिंग मॉल में 25 अगस्त के बाद प्रीमियम विदेशी एवं आयातित शराब के ब्रांड मिलने लगेंगे। शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, लेकिन इन शॉपिंग मॉल परिसरों में शराब पीने-पिलाने की इजाजत नहीं होगी।
 
अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गत कुछ वर्षों से शॉपिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते हैं। 
 
शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर के प्रीमियम एवं आयोतित ब्रांड मिलेंगे। इसके साथ ही 160 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी।
 
 उन्होंने बताया कि ऐसी दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपए तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या सोसाएटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी।
 
भुसरेडडी ने साफ किया कि सभी दुकानें वातानुकूलित होंगी लेकिन शॉपिंग मॉल्स परिसर में पिलाने अथवा पीने की अनुमति नहीं होगी। 
 
उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। भूसरेड्डी के अनुसार उप्र सरकार कैबिनेट ने एक माह पूर्व शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने के फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी। (एजेंसियां)
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