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Last Modified: रविवार, 13 अगस्त 2023 (19:40 IST)

Bombay high court ने महिला को 27 सप्ताह में गर्भपात की दी अनुमति, जीवित पैदा हुआ बच्चा

Bombay high court ने महिला को 27 सप्ताह में गर्भपात की दी अनुमति, जीवित पैदा हुआ बच्चा - Woman gives birth to  live infant  after Bombay High Court allows pregnancy to end at 27 weeks
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने दिल की बीमारी से पीड़ित एक महिला के 27 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की मंजूरी दे दी थी लेकिन ऐसा हुआ कि गर्भपात के बाद भी बच्चा जिंदा पैदा हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया’ में छपी एक खबर के मुताबिक दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में रहने वाली महिला को मार्च 2023 में प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला। शुरुआत के महीनों में सब कुछ सामान्य था। इसके बाद महिला को खांसी और सांस लेने में परेशानी होने लगी। 25 जुलाई को महिला अपने पति के साथ स्थानीय अस्पताल गई। 
 
20 एमएमए का छेद था : डॉक्टरों के मुताबिक महिला के दिल में 20 एमएम का छेद है। ऐसी स्थिति में गर्भावस्था जारी रखना महिला की जिंदगी के लिए खतरा साबित हो सकता था। इसे देखते हुए उसे गर्भपात कराने की सलाह दी गई और हृदय रोग विशेषज्ञ की राय के लिए भेजा गया। 
 
31 जुलाई को महिला को KEM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की हालत गंभीर थी और उन्हें बताया गया कि उनका जीवन खतरे में है। बॉम्बे हाईकोर्ट को 3 अगस्त को KEM अस्पताल की ओर से महिला के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इसमें महिला के दिल में छेद और स्थिति गंभीर होने के कारण उसके लिए आपातकालीन गर्भपात की इजाजत मांगी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत महिला को अबॉर्शन की अनुमति मिल गई। Edited By : Sudhir Sharma
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