असम में नया कानून, माता-पिता की देखभाल न करने पर सरकारी कर्मचारी का कटेगा वेतन
असम में सरकारी कर्मचारी अपने आश्रितों की देखभाल ठीक से करें इसके लिए राज्य सरकार ने एक नया कानून बनाया है जो 2 अक्टूबर से लागू हो गया है। जिसके अनुसार वे कर्मचारी जो अपने माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहन का ध्यान नहीं रखते उनके वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यह राशि आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहन के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
खबरों के मुताबिक, असम सरकार ने 2017 में विधानसभा में अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही तथा निगरानी नियम (प्रणाम) विधेयक पेश किया था। इसे अब मंजूरी मिल गई है। असम के वित्तमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह नियम लागू करने वाला असम देश का पहला राज्य है।
उन्होंने कहा, सरकार जल्द ही प्रणाम आयोग बनाएगी, जिसकी निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसे लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने आश्रितों की देखभाल ठीक से करें। अगर आश्रितों को घर में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है तो वे इसकी शिकायत प्रणाम आयोग से कर सकते हैं।