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Last Updated : शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2021 (15:10 IST)

PMLA case: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को मिली जमानत

PMLA case: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को मिली जमानत - Former ICICI Bank CEO Chanda Kochhar gets bail
मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को शुक्रवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था।
चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश एए नांदगांवकर के समक्ष अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। अदालत ने 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत की इजाजत दी। कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने सितंबर 2020 में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।
 

ईडी का आरोप है कि चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली आईसीआईसीआई बैंक की एक समिति ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी और कर्ज जारी करने के अगले दिन वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने 8 सितंबर 2009 को 64 करोड़ रुपए न्यूपॉवर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल) को हस्तांतरित किए। एनआरपीएल के मालिक दीपक कोचर हैं। (भाषा)
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