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Last Modified: बुधवार, 9 दिसंबर 2015 (22:23 IST)

सलमान के नशे में गाड़ी चलाने के सबूत नहीं...

सलमान के नशे में गाड़ी चलाने के सबूत नहीं... - Bombay highcourt on Salman
मुंबई। अभिनेता सलमान खान से जुड़े 2002 के हिट-एंड-रन मामले में फैसला लिखवाते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अभियोजन पक्ष यह बात साबित करने में नाकाम रहा है कि जब दुर्घटना घटी तब सलमान ने शराब पी रखी थी और टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी चला रहे थे।
 
सलमान की अपील पर फैसला लिखवाने की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो सकती है जब 49 वर्षीय अभिनेता पर फैसला आ सकता है। आज तीसरे दिन फैसला लिखना जारी रहा।
 
सत्र अदालत द्वारा सलमान को सुनाई गई पांच साल कैद की सजा के खिलाफ अभिनेता की अपील पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति ए आर जोशी ने सलमान के पूर्व पुलिस सुरक्षाकर्मी और मामले के चश्मदीद रवींद्र पाटिल के एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज बयान पर भी संदेह जताया जिसमें उसने अभिनेता को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
 
न्यायाधीश ने कहा कि पाटिल पूरी तरह गैरभरोसेमंद गवाह था क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में एक के बाद एक बदलाव किए। दुर्घटना के तत्काल बाद दाखिल प्राथमिकी में उसने सलमान को जिम्मेदार नहीं ठहराया बल्कि बयान में उसने कहा कि सलमान शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे।
 
जज ने यह राय भी व्यक्त की कि अभियोजन पक्ष को सलमान के गायक दोस्त कमाल खान से पूछताछ करनी चाहिए थी जो 28 सितंबर, 2002 को दुर्घटना के समय कार में उनके साथ थे।
 
अदालत सलमान को छह मई को मुंबई की एक सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई छह साल की सजा के खिलाफ दाखिल उनकी अपील पर लगातार तीसरे दिन फैसला दे रही थी।
 
अदालत ने कहा कि जहां तक सलीम खान के पारिवारिक कार चालक अशोक सिंह की गवाही की बात है तो यह नियमों तथा आपराधिक कानून की निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार थी। (भाषा)