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Last Updated : गुरुवार, 10 मई 2018 (17:06 IST)

बंगाल पंचायत चुनाव : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को लगा झटका

बंगाल पंचायत चुनाव : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को लगा झटका - West Bengal Election Commission, Calcutta High Court, Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर गुरुवार को रोक  लगा दी जिसमें उसने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ई-मेल के जरिए दाखिल नामांकन पत्र मंजूर करने के लिए कहा था।


प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की  पीठ ने इस बात पर गौर किया कि करीब 17,000 उम्मीदवारों ने निर्विरोध पंचायत चुनाव जीता  है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से उन्हें विजेता नहीं घोषित करने के निर्देश दिए। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में 14 मई को  होने वाले पंचायत चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का  आदेश और यह तथ्य कि 34 फीसदी उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीता, यह चिंताजनक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 8 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह 23  अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन पत्रों को स्वीकार करे। (भाषा)