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Last Modified: सोमवार, 9 अक्टूबर 2017 (17:15 IST)

21 वर्ष पुराने मामले में आतंकवादी टुंडा दोषी

21 वर्ष पुराने मामले में आतंकवादी टुंडा दोषी - Terror Tunda, Haryana court, terrorist bomb blast
सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने यहां वर्ष 1996 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाका मामले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को सोमवार को दोषी करार दिया। 
 
न्यायाधीश सुशील गर्ग ने लगभग 21 वर्ष पुराने इस मामले में यह फैसला सुनाया। इससे पूर्व उन्होंने इस मामले पर अदालत में बहस पूरी होने पर फैसले के लिए नौ अक्टूबर की तारीख तय की थी। 
 
दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से 16 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था। उस पर सोनीपत में 28 दिसंबर,1996 को एक सिनेमा हाल तथा एक अन्य स्थान पर बम धमाकों में संलिप्तता का आरोप था। धमाके में करीब 12 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में स्थानीय इंदिरा कालोनी निवासी सज्जनसिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। (वार्ता)
       
उत्तरप्रदेश के पिलखुआ निवासी टुंडा मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक और जालंधर में हुए 40 अन्य सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में भी आरोपी है जिनमें 20 से अधिक लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। (वार्ता)
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