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Last Updated : मंगलवार, 20 नवंबर 2018 (12:12 IST)

CBI Vs CBI : रिपोर्ट लीक होने से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा आपमें से कोई सुनवाई लायक नहीं...

CBI Vs CBI : रिपोर्ट लीक होने से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा आपमें से कोई सुनवाई लायक नहीं... - Rakesh Asthana
नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर भ्रष्‍टाचार के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा के सीलबंद लिफाफे की बातें सार्वजनिक होने पर कड़ी नाराजगी जताई।


सीजेआई ने यहां तक कह दिया कि आपमें से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई ने आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को कुछ दस्तावेज दिए। सीजेआई ने वकील को इन्हें पढ़ने को कहा।

इसके बाद कोर्ट ने फली वर्मा के वकील से पूछा, जो बातें आलोक वर्मा के जवाब में है, वही चीजें एक दूसरी शिकायत में कैसे आईं? इस पर फली नरीमन ने कोर्ट के सामने बताया कि उन्हें खुद ऐसी जानकारी मीडिया के जरिए मिली है। इसके बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट पर आलोक वर्मा ने सोमवार शाम सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब सौंपा। बताया जा रहा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल पर वर्मा के जवाब के आधार पर रिपोर्ट की गई थी, सीजेआई ने मंगलवार की सुनवाई में इसका जिक्र भी किया।

इस पूरे मामले में सीवीसी जांच की जरूरत उस समय पड़ी जब सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके बाद मोदी सरकार ने 23 अक्टूबर को दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। सीबीआई ने अस्थाना के खिलाफ 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की थी। अस्थाना ने वर्मा के खिलाफ कैबिनेट सचिव को 24 अगस्त को शिकायत दी थी।