दिल्ली में शराब के नियम बदले, ड्राई डे की संख्या 21 से घटकर 3 हुई
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत मद्य निषेध दिवसों (ड्राई डे) की संख्या घटाकर सिर्फ 3 कर दी है, जो पिछले साल 21 दिन थी। यह जानकारी सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश से मिली।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और 'ओपियम' की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी।
विभाग ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को उन दिनों के रूप में सूचीबद्ध किया, जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों द्वारा निम्नलिखित तिथियों को 'ड्राई डे' मनाया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि 'ड्राई डे' में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा। इससे पहले महान नेताओं की जयंती और धार्मिक त्योहारों सहित, 'ड्राई डे' की संख्या 21 थी।