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Last Updated : गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021 (14:42 IST)

डिजिटल मीडिया, OTT, सोशल मीडिया के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए खास बातें...

डिजिटल मीडिया, OTT, सोशल मीडिया के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए खास बातें... - guide lines for OTT Social media
नई दिल्ली। केंद्रीय रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता में डिजिटल मीडिया, OTT, सोशल मीडिया के बारे में नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइंस की खास बातें...


02:39 PM, 25th Feb
-सोशल मीडिया को इस बात का प्रबंध करना होगा कि यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए।
-हर सोशल मीडिया कंपनी को इस बात का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कि उनके पास प्रतिमाह कितनी शिकायतें आईं और कितनों का निवारण किया गया।
-सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए।
 

02:35 PM, 25th Feb
-डिजिटल न्यूज मीडिया को भी डिटेल्स देना होगी।
-हम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, जानकारी चाहते हैं।

02:27 PM, 25th Feb
-जिसकी पोस्ट हटाएंगे, उसकी बात भी सूननी होगी।
-चीफ कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करना होगी।
-यह अधिकारी 24 घंटे के भीतर दर्ज करेगा और 15 दिनों में निस्तारण करेगा।

02:25 PM, 25th Feb
-जावड़ेकर ने कहा कि OTT के लिए नियम की मांग हो रही थी।
-OTT के लिए कोई नियम नहीं था।
-3 माह में नियम लागू करेंगे।
-OTT, डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था।
-शिकायत निवारण, सेल्फ रेगुलेशन जरूरी।

02:18 PM, 25th Feb
-जिसने पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसकी पहचान बतानी होगी।
-महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी।
-हर महीने रिपोर्ट भेजनी होगी।  
-3 स्तर पर निगरानी होगी।

02:15 PM, 25th Feb
-सोशल मीडि‍या इज वेलकम टू डू बि‍जनेस इन इंडि‍या
-केंद्र सरकार ने सोशल मीडि‍या और ओटीटी के लिए नई गाइडलाइन जारी की। 
-सरकार असहमति‍ का स्‍वागत करती है, लेकिन इसका गलत इस्‍तेमाल नहीं होने दे सकते हैं। 
-हिंसा के लिए भी सोशल मीडि‍या का इस्‍तेमाल हो रहा है, सोशल मीडि‍या पर आपत्‍त‍िजनक सामग्री के इस्‍तेमाल को मंजूरी नहीं।