कोविड नियमों का उल्लंघन होने पर दिल्ली का जनपथ बाजार अगले आदेश तक बंद
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से सोमवार को जनपथ बाजार अगले आदेश तक बंद कर दिया। एक आदेश में यह जानकारी दी गई।
आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा कि डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन करने और कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त बर्ताव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण जनपथ बाजार को अगले आदेश तक बंद किया जाता है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के निदेशक (प्रवर्तन) और कनॉट प्लेस के थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करवाएं और अनुपालन रिपोर्ट दें।
कोरोनावायरस की दूसरी लहर के कारण दिल्ली में 19 अप्रैल से 30 मई तक लॉकडाउन लगा था। दिल्ली सरकार की दिल्ली को फिर से खोलने की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत 7 जून से बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी। कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर डीडीएमए ने हाल के हफ्तों में लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, कमला नगर, सरोजिनी नगर के बाजारों और सदर बाजार तथा करोल बाग के बाजारों के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया था।(भाषा)