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Last Modified: मंगलवार, 15 नवंबर 2022 (18:16 IST)

दिल्ली HC ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, ECI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Delhi High Court
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिन्ह मामले में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की एक याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने 'तीर धनुष' चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह (धनुष-बाण) पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे नेदिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को अलग-अलग चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा था।
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