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Last Modified: बुधवार, 21 फ़रवरी 2018 (19:01 IST)

अंशु प्रकाश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

अंशु प्रकाश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार - Chief Secretary Anshu Prakash, Delhi High Court
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार की मध्य रात्रि आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में कथित रूप से बदसलूकी की थी।


इसे लेकर पुलिस में भी कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरीशंकर की पीठ के समक्ष अधिवक्ता केएस वाही की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था।

पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और अंतिम निर्णय तक इंतजार करना होगा। पीठ ने कहा, पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी, हमें अंतिम जांच तक इंतजार करना होगा। अधिवक्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए याचिका में कहा है, यदि निर्वाचित प्रतिनिधि और नौकरशाह एक-दूसरे से उलझेंगे तो इसका प्रभाव दिल्ली के लोगों पर होगा। (वार्ता)
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