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  4. atmosphere of the court has been spoilt supreme court reprimanded the lawyer also imposed a fine of rs 5 lakh
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 (17:28 IST)

Supreme Court : आपने अदालत का माहौल खराब किया, सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकारा, लगा 5 लाख का जुर्माना

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को लेकर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को एक वकील पर याचिकाकर्ता के रूप में याचिका दायर करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि उसने ‘अदालत का माहौल खराब कर दिया’।
 
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वकील संदीप टोडी को चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के खातों में राशि जमा करने को कहा और यह पता लगाने के लिए 6 सप्ताह बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया कि क्या पैसा जमा किया गया था।
 
न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि आपने इस अदालत का माहौल खराब कर दिया है। कोई भी विवेकशील वकील संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी तुच्छ याचिका दायर नहीं करेगा। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारात्मक तरीकों के अधिकार की गारंटी देता है और सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
पीठ ने कहा कि अगर हम याचिका को साधारण तरीके से वापस लेने की अनुमति देते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा। पीठ ने वकील पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी। वकील की याचिका में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति को दी गई राहत पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
 
गत 25 मार्च को दायर याचिका में “कुटुंब न्यायालय, मुंबई के 25 सितंबर, 2019 के आदेश के मद्देनजर वर्तमान प्रतिवादी संख्या 4 (नेहा टोडी जिन्हें नेहा सीताराम अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है) के पक्ष में दी गई सभी राहतों पर एकपक्षीय रोक लगाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है...”। याचिका में केंद्र, मुंबई की एक कुटुंब अदालत और बंबई उच्च न्यायालय को प्रतिवादी बनाया गया है। (भाषा) Edited by: Sudhir Sharma 
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