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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 25 मई 2017 (21:09 IST)

अर्णब गोस्वामी पर कंटेंट चुराने का आरोप, मिला नोटिस

अर्णब गोस्वामी पर कंटेंट चुराने का आरोप, मिला नोटिस - Arnab Goswami Delhi High Court Republic TV
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ रोजगार अनुबंध का उल्लंघन करने और टाइम्स नाउ की बौद्धिक संपदा के दुरुपयोग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते 
हुए गुरुवार को उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
 
गोस्वामी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) के मालिकाना हक वाले चैनल टाइम्स नाउ के 
पूर्व एडिटर-इन-चीफ हैं। बीसीसीएल ने गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। कंपनी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक हाल ही में रिपब्लिक टीवी चैनल पर सुनंदा पुष्कर मामले और लालू प्रसाद यादव से जुड़ी खबरों में चलाए गए ऑडियो टेप गोस्वामी और प्रेमा श्रीदेवी ने उस वक्त हासिल किए जब वे दोनों टाइम्स नाउ के कर्मचारी थे। प्रेमा टाइम्स नाउ की पत्रकार रह चुकी हैं। अर्णब ने गत वर्ष टाइम्स नाउ छोड़ने के बाद इसी महीने 'रिपब्लिक टीवी' लांच किया है।
 
रिपब्लिक टीवी ने 6 मई को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव पर खुलासा करने का दावा किया था, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव और जेल में बंद शहाबुद्दीन के बीच फोन पर हुई बातचीत प्रसारित की गई थी। रिपब्लिक टीवी ने दूसरा खुलासा 8 मई को चलाया था। इसमें प्रेमा श्रीदेवी और सुनंदा पुष्कर और उनके नौकर नारायण की बातचीत का टेप चलाया गया था।
 
न्यायमूर्ति मनमोहन ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि याचिका पर,"यह स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बचाव पक्ष ने वादी के डेटा या गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया है और मौजूदा याचिका पर वादी को उचित राहत दी जाएगी। (वार्ता)