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Last Updated : गुरुवार, 4 जुलाई 2019 (14:00 IST)

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को 6 माह की सजा

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को 6 माह की सजा - Aam Aadmi Party MLA Somadatt gets punishment
नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में गुरुवार को 6 माह कैद तथा 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दत्त को यह सजा अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुनाई। इस मामले में दत्त को पिछले सप्ताह दोषी ठहराया गया था। 
 
दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा सीट से विधायक दत्त को भादंवि की धारा 325 (जान-बूझकर बिना किसी उकसावे के चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने), 147 (दंगा) तथा 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने) के तहत दोषी ठहराया गया था।
 
दत्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 की रात करीब 8 बजे सोमदत्त अपने लगभग 50 समर्थकों के साथ फ्लैट संख्या 13 पहुंचे जहां शिकायतकर्ता मौजूद था। शिकायतकर्ता को आरोपी तथा उसके सहयोगियों ने पीटा और हमला किया जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं। 
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