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Written By वार्ता
Last Modified: नई दिल्ली (वार्ता) , मंगलवार, 13 नवंबर 2007 (19:58 IST)

बोखाड़िया की याचिका पर सुनवाई से इन्कार

बोखाड़िया उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने 54 करोड़ रुपए के चूना पत्थर घोटाले के आरोपी गुजरात के पूर्व मंत्री बाबूभाई बोखाड़िया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायाधीश बीएन अग्रवाल, न्यायमूर्ति पीपी नाओलेकर और न्यायमूर्ति डीके जैन की पीठ ने बोखाड़िया के वकील की इस दलील को मानने से इन्कार कर दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से चूना पत्थर खनन में लिप्त होने के सबंध में कोई सबूत नहीं है।

न्यायालय के याचिका पर सुनवाई से इन्कार करने के बाद बोखाड़िया के वकील इस मामले में निचली अदालत में पृथक रूप से नियमित याचिका दायर करने के लिए सहमत हो गए।

न्यायालय ने आरोपी बोखाड़िया को पहले आत्मसमर्पण करने और उसके बाद नियमित याचिका दायर करने का निर्देश ‍दिया। बोखाड़िया पर तकरीबन 54 करोड़ रुपए का चूना पत्थर गैरकानूनी तरीके से बेचने का आरोप है।