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Written By Author संजय कुमार रोकड़े

तीस्ता और उनके पति पर 'एनजीओ राशि' के दुरुपयोग का आरोप

तीस्ता और उनके पति पर 'एनजीओ राशि' के दुरुपयोग का आरोप - Teesta Seetalwad, Javed Anand, NGO's Fund
गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को लेकर अदालती लड़ाई लड़ने वाली मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को केन्द्र की मोदी व गुजरात की भाजपा सरकार परेशान करने का कोई भी मौका चुकती नहीं है। हाल ही में गुजरात सरकार ने तीस्ता और उनके एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस पर पैसों को शराब पर खर्च करने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता और गुजरात सरकार के वकील के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली है। एक तरफ सरकारी वकील ने तीस्ता पर एनजीओ के पैसे का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगाया, वहीं तीस्ता ने सरकार पर आरोप लगया कि इस तरह के प्रयास उनकी गतिविधियों को शिथिल करने के लिए किए जा रहे है। 
 
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ तीस्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका तीस्ता, उनके पति और उनके एनजीओ के बैंक खाते को फ्रीज करने से जुड़ी है। इस केश की सुनवाई में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि तीस्ता ने एनजीओ के धन का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत काम के लिए किया और कर रही है। इसमें शराब का सेवन करना भी शामिल है। गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील दे रहे मेहता ने ये भी बताया कि शराब पर खर्च धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की श्रेणी में बताकर किया गया। इसके साथ ही उन्‍होंने सीतलवाड को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत भी मांगी। इधर, तीस्ता और उनके पति की तरफ से कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ को बताया कि एक्‍टीविस्ट की छवि को खराब करने के लिए अनावश्यक रूप से शराब के सेवन का मुद्दा उठाया गया है। 
 
तीस्ता के वकील सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि शराब सहित हर तरह के व्यय की मंजूरी फोर्ड फाउंडेशन ने दी है जिसने दान किया है। गुजरात सरकार जानबूझकर उन्हें निशाना बना रही है। बीते सात सालों में 7,850 रुपए शराब पर खर्च किए गए हैं, जो किसी भी तरह से अपराध नहीं है। जब फाउंडेशन की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है तो यह अपराध किस तरह हुआ। इधर इस मामले में तीस्ता का कहना है कि मैंने किसे धोखा दिया? क्या पैसा सरकार द्वारा दिया गया है। नहीं, यह फाउंडेशन द्वारा दिया गया है और फाउंडेशन ने इसको लेकर कोई आरोप नहीं लगाया है। अगर हम अपने काम के सिलसिले में लोगों से मिलते हैं और भोजन और पेय साथ लेकर जाते हैं, तब यह कोई अपराध नहीं होता। 
 
इधर, एएसजी का कहना है कि यह शिकायत तीस्ता और उनके पति के खिलाफ गुलबर्ग सोसायटी के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई है। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर जांच करे। हालांकि इस मामले में पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ पिछले दिनों सीबीआई कार्रवाई कर चुकी है। गुजरात पुलिस ने भी हलफनामा भरा था। बरसों से दोनों को परेशान करने में गुजरात पुलिस लगी हुई है। इनको परेशान करने का कोई भी मौका पुलिस छोड़ना नहीं चाहती है। गुजरात सरकार के इशारे पर पुलिस इन्हें किसी न किसी तरह गिरफ्तार करने की जुगत में लगी रहती है। अगर तीस्ता और जावेद गिरफ्तारी से अब तक बचे हुए हैं, तो इसका श्रेय न्यायपालिका के हस्तक्षेप को ही जाता है।
 
हालांकि इन कार्यवाहियों को लेकर मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत संस्थाओं के बीच बेहद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इधर जब से केन्द्र में भाजपा की सरकार सत्तारुढ़ हुई है तब से सीतलवाड़ जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीडऩ का सिलसिला और भी तेज हो गया है। खैर, तीस्ता और गुजरात सरकार जब-तब आमने-सामने क्यों होते रहते हैं, इसके रहस्य को जानने के लिए हमें सन् 2002 में चलना पड़ेगा। बता दें कि तीस्ता और जावेद 2002 के गुजरात दंगों के समय से ही भाजपा की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इन्‍होंने 2002 के गुजरात दंगों के बारे में तथ्य इकट्ठा कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इसके चलते भाजपा की खासकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की खासी किरकिरी हुई थी। इन्‍होंने दंगा-पीड़ितों की पैरवी के इंतजाम किए थे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी कि मामलों की सुनवाई गुजरात से बाहर हो। जो आरोपी निचली अदालत से जमानत पर छूटे थे, उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की थी। यह सब मोदी और भाजपा को कैसे रास आ सकता है?
 
इन्हीं सब मामलों को लेकर तीस्ता, गुजरात सरकार और मोदी आमने-सामने होते रहते हैं। सीतलवाड़ को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। वह अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों को समय-समय पर मीडिया के माध्यम से आमजन तक भी पहुचांती रही हैं। एक मीडिया चैनल के समक्ष अपनी बात का रखते हुए तीस्ता ने बेबाकी से कहा कि हमारे संगठन, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने गोधरा कांड के बाद गुजरात में फैले दंगे में मरने वालों की सही संख्या पता करने की ईमानदार कोशिश की है। गोधरा कांड के बाद 28 फरवरी 2002 से अब तक बड़े पैमाने पर फैले दंगे में 1,926 लोगों की मौत हुई है जबकि गुजरात सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1,044 लोगों की मौत ही बताई गई है। जो लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं उनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। इस समय तीस्ता मृतकों की संख्या के राज्य सरकार के फर्जीवाड़े को उजागर करने के साथ ही लापता हुए लोगों की सही संख्या सामने लाने के लिए प्रयासरत है। 
 
एक बार मृतकों और लापता लोगों के बारे में आंकड़े इकट्ठा हो जाने के बाद इस मामले को संसद में विपक्षी सदस्यों के जरिए उठाना चाहती है ताकि पार्लियामेंट अपने रिकॉर्ड में इसे ठीक कर सके। बकौल तीस्ता वर्ष 2002 में गुजरात में हुए नरसंहार की साजिश रचने वाले 157 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चले और इनमें से 142 को आजीवन कारावास मिला। एक दर्जन से अधिक मुकदमों में इतने ही लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में कामयाबी हासिल हुई है। सीजेपी जिन अन्य मामलों में अदालती लड़ाई लड़ रहा है- वह बिलकीस बानो, एरल, घोड़ासार और सेसान के मामले हैं। हालांकि उन्हें अफसोस है कि पंढरवाड़ा और किडियाड़ नरसंहार के मामलों में अदालती लड़ाई को पुलिस ने छोड़ दिया। (यहां एक टेंपो के अंदर 61 मुस्लिमों को जलाकर मार डाला गया था)। 
 
तीस्ता का मानना है कि जाकिया जाफरी मामले में भी बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। इस मामले ने पुलिस से लेकर गुजरात हाईकोर्ट और फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट तक लंबी पीड़ादायक यात्रा लड़ी। जाकिया जाफरी के मामले को लेकर सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस पर राज्य की एजेंसिंयों के काफी कुत्सित हमले हुए। स्वयं मेरे और मेरे पति जावेद आनंद के अलावा संस्थान के पदाधिकारियों पर हमले हुए। जितनी ज्यादा अदालती लड़ाई लड़ी, उतने ही तेजी से हमले हुए। भारतीय इतिहास में इस तरह के सामूहिक अपराध के लिए नेतृत्व को जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य करने वाली अपनी इस कानूनी लड़ाई के बारे में तीस्ता का स्पष्ट मानना है कि गुजरात में इस तरह के सामूहिक अपराध का दौर 28 फरवरी 2002 से ही चल रहा है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5-6 मई, 2002 को राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए केपीएस गिल को भेजा था तब तक भी हिंसा का यह दौर कम नहीं हुआ था। 
 
गुजरात दंगों को लेकर तीस्ता की यह सक्रियता भाजपा को कतई रास नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए। अभी देश में भाजपा और मोदी के प्रति भारतीय जनमानस का जो मन बना हुआ है, उसको खराब करने वाली तीस्ता क्यों रास आएगी? हालांकि ये बात दीगर है कि जब-जब भी तीस्ता पर हमला बोला गया तब-तब मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत संगठनों ने खुलकर सपोर्ट किया है। इनके बीच स्वाभाविक ही तीखी प्रतिक्रियाएं भी हुई हैं। हालांकि इन मानवाधिकार संगठनों के सहयोग के बावजूद तीस्ता सीतलवाड़ उनके पति और उनकी संस्थान के लोगों पर खुलकर होने वाले हमले कम नहीं हो रहे हैं। गुजरात पुलिस तो जब-तब परेशान करने के रास्ते अपनाती रहती है। बीते दिनों गुजरात पुलिस ने सीतलवाड़ दंपति की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा पेश कर दिया था। कथित तौर पर गुजरात सरकार के दबाव में पुलिस कभी भी हमला बोल देती है। कोर्ट में हलफनामा पेश करना तो हमलों की एक बानगी भर है। हालांकि इस हलफनामे को लेकर गुजरात सरकार की साख पर सवालिया सवाल भी उठे, लेकिन सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की ऐसी अनेक मिसाले कायम हैं। इनका मकसद तीस्ता और जावेद की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की गुंजाइश निकालना रहता है। 
 
बता दें कि यह हलफनामा पेश करते समय भी गुजरात पुलिस ने आरोप लगाया था कि इन दोनों ने सीजेपी यानी सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस और सबरंग न्यास को मिले धन में हेराफेरी की, उसे निजी, यहां तक कि विलासितापूर्ण खर्चों के लिए इस्तेमाल किया और साक्ष्य नष्ट कर दिए थे। हालांकि उस समय पुलिस की बताई इस कहानी पर ढेरों सवाल उठे थे। सबसे लाजिमी सवाल तो ये खड़ा हुआ कि अगर दोनों संस्थाओं के धन का ऐसा बेजा इस्तेमाल हो रहा था तो उनके बाकी न्यासी क्या कर रहे थे? सीजेपी का गठन सामाजिक सौहार्द और न्याय में यकीन रखने वाले मुंबई के ग्यारह प्रतिष्ठित नागरिकों ने अप्रैल 2002 में किया था। इसके संस्थापक-अध्यक्ष मराठी के मशहूर नाटककार विजय तेंदुलकर थे और वे मई, 2008 तक, मृत्युपर्यंत इस पद पर बने रहे। सीजेपी का पहला काम सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे वीआर कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में हो रहा था। इसके साथ ही अन्य कई पूर्व न्यायाधीशों को शामिल कर एक नागरिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया। 
 
बेशक, गुजरात पुलिस ने सीजेपी और सबरंग को मिले धन के हर तरह के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया लेकिन इन दोनों संस्थाओं के साल-दर-साल ऑडिट होते रहे और यह काम ऑडिट की प्रतिष्ठित फर्मों से कराया गया। गुजरात उच्च न्यायालय में आय-व्यय के हजारों पन्नों के दस्तावेज जमा किए गए। गुजरात पुलिस की अपराध शाखा को भी इन दस्तावेजों से अवगत कराया गया। ऑडिट करने वाली फर्मों ने भी अपनी रिपोर्टों में अनियमितता का एक भी मामला नहीं पाया। फिर भी गुजरात पुलिस एक पर एक धांधली और गबन के किस्से गढ़ती रही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता के द्वारा जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष रखी गई पैसों के दुरुपयोग व शराब के सेवन में उपयोग में लेने की बात भी तीस्ता और उनके पति को परेशान करने की ओर ही इशारा करती है। 
 
प्रदेश में चुनाव करीब हैं। दंगों का दंश कहीं भाजपा के लिए दाग बनकर न उभरे ये रिश्क क्यों ली जाए। एक समझदार नेता और राजनीतिक दल की समझ तो यही कहती है कि ऐसे वक्त में तीस्ता को उलझाकर रखने में ही भलाई है। तीस्ता भी इस बात को स्वीकार करती है कि पिछले दस महीनों से राज्य की एजेंसियों द्वारा उन पर हमले अधिक बोले गए हैं। गुजरात पुलिस और प्रशासन उन्हें धमकी देने, अपमानित करने और फंसाने की एक के बाद एक कई कोशिश कर रही है। फर्जी मामले बनाए गए और जेल भेजने तक की धमकी दी गई। इन हमलों के मामले में वह साफ मानती हैं कि ये प्रपंच गुजरात दंगों के शिकार लोगों को अदालती मदद की उनकी कोशिश से ध्यान हटाने के लिए रचे जा रहे हैं। अहम बात यह है कि गुजरात दंगों के मामलों को आपराधिक साजिश के दायरे में लाने की कोशिश काफी जद्दोजहद भरी है। बहरहाल, इस तरह के हमले तो यही इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं पुलिस पर राज्य सरकार दबाव बना रही है।