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Last Updated : सोमवार, 7 नवंबर 2022 (21:56 IST)

ABVP इंदौर महानगर का साइबर जागरूकता पर विद्यार्थी मंथन

ABVP इंदौर महानगर का साइबर जागरूकता पर विद्यार्थी मंथन - Student brainstorming on cyber awareness of ABVP Indore metropolis
इंदौर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के युवाओं (छात्र-छात्राओं) के लिए साइबर-अपराध सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य 'विद्यार्थी मंथन' कार्यक्रम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के स्कूल ऑफ डेटा साइंस सभागृह में आयोजित किया गया जिसमें 'साइबर सुरक्षा' विषय पर राष्ट्रीय स्तर साइबर विशेषज्ञ प्रो. गौरव रावल द्वारा उद्बोधन दिया गया।
 
सत्र में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों व अतिथियों सहित कुल 60 लोगों ने भाग लिया। सत्र का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध से संबंधित विषयों पर छात्र-छात्राओं व प्राध्यापकों को सुरक्षा व समाधान से संबंधित व्याख्यान देना, समुदाय के नेताओं और पुलिस के साथ हितधारकों के साथ मिलकर समाज में चल रहे नशे को कैसे समाप्त करना था।
 
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्तर के साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरव रावल, डॉ. सौरभ पारिख (महानगर उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद), डॉ. आशीष श्रीवास्तव (शिवजी भाग उपाध्यक्ष), दर्शन कहार (महानगर छात्र विस्तारक) व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। सत्र की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने मुख्य वक्ता का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया।
 
सत्र के प्रारंभ में साइबर एक्सपर्ट प्रो. गौरव रावल ने आईटी एक्ट का विस्तृत परिचय देते हुए इसकी आवश्यकता व उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। रावल ने एशियाई देशों के लोगों द्वारा इंटरनेट पर 70% अश्लील सामग्री (पॉर्न कंटेंट) देखे जाने की भी जानकारी देकर इसके दुष्परिणामों के बारे में भी बताया।
 
साइबर सुरक्षा से संबंधित छोटे-छोटे पहलुओं जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे true caller को कब और कैसे डाउनलोड व उपयोग करने के बारे में बड़ी ही बारीकी से समझाया। इसके लिए उन्होंने फेसबुक व इंस्टाग्राम पर किसी का वीडियो बनाकर परेशान करने जैसे विषयों से अवगत कराया।
 
आगे उन्होंने धारा 66-E व 65-B व 354-C के बारे में बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की बिना इजाजत के आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खींचता है या वीडियो बनाकर कहीं डालता है या अपने दोस्तों को बताता है तो आईटी एक्ट में इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने ऑनलाइन दुनिया में साइबर बुलिंग या अपशब्दों का प्रयोग न करने की सलाह देते हुए चेतावनी दी कि अपराध सिद्ध होने पर आप पर आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
 
रावल ने बताया कि आपको अपने दोस्तों को गलत संगति में जाने से रोकना है। उन्होंने आगे बताया कि आजकल कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ स्कूल के बच्चे भी सिगरेट, नशीला पाउडर व शराब पीने का नशा करने लगे हैं जिससे कम उम्र में ही उनके आंतरिक अंग खराब हो जाते हैं इसलिए हमें अपने अपने परिवार के सदस्यों को नशा करने से रोकना है।
 
अंत में प्रो. रावल ने छात्र-छात्राओं व प्राध्यापकों के विभिन्न प्रश्नों को हल करते हुए उन्हें नई-नई जानकारियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम का सफल संचालन कामाख्या गौड़ द्वारा किया गया।
 
Edited by: Ravindra Gupta