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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : मंगलवार, 17 नवंबर 2020 (12:07 IST)

मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर मिलेगी 5 साल के कठोर कारावास की सजा,शून्य घोषित होगी शादी

विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020

मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर मिलेगी 5 साल के कठोर कारावास की सजा,शून्य घोषित होगी शादी - Shivraj government will make conversion law against love jihad in Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद अब सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर सरकार मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 विधानसभा में लाने की तैयारी की जा रही है। नए अधिनियम में प्रलोबन,बहकावे और बलपूर्वक धर्मांतरण और शादी कराने पर पांच साल का कठोर करावास का प्रवाधान किया जाएगा।
 
नए कानून में लव जेहाद और धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाते हुए उन्हेंं गैर जमानती बनाया जाएगा। नए कानून के तहत धर्मांतरण के तहत किए गए विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान किया जाएगा। नए कानून में धर्मांतरण में सहयोग करने वाले लोगों को भी मुख्य अपराधी की तरह अपराध में सहभागी माना जाएगा।

नए कानून के तहत पीड़ित या उसके परिवार को पुलिस में शिकायत करना होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को या धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला कलेक्टर के सामने एक महीने पहले आवेदन देना होगा।
 
 
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