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Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2015 (09:35 IST)

सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग कर बच गए श्रीनिवासन

सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग कर बच गए श्रीनिवासन - N. Srinivasan
नई दिल्ली। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग कर बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार कर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद कर दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने दो मार्च को होने वाली बीसीसीआई की एजीएम में तमिलनाडु क्रिकेट ऐसोसिएशन की तरफ से वोट डालने की इजाजत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में श्रीनिवासन ने मान लिया कि वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।
 
दरअसल श्रीनिवासन ने आठ फरवरी को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी और शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा था।
 
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब उन्हें बीसीसीआई चुनाव में हिस्सा लेने से रोका गया तो वह बैठक की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट उनके इस रवैए से नाखुश हैं। श्रीनिवासन को कोर्ट के आदेशों की भावनाओं को समझना चाहिए। खेल के लिए उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन कोर्ट के आदेश में उनकी भूमिका अस्थिर है। इसके जवाब के लिए श्रीनिवासन के वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार तक का वक्त मांगा था।
 
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान श्रीनिवासन की ओर से कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली गई। यह भी कहा गया कि उन्होंने जो कुछ किया वह जानबूझकर नहीं किया, इसलिए इस मामले में उन्हें माफ किया जाना चाहिए।
 
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वह दो मार्च को बीसीसीआई चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन तमिलनाडु क्रिकेट ऐसोएशिन के अध्यक्ष होने के नाते वोट डालने के अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस माफी को मान लिया और इसके साथ ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दे दी।
 
दअरसल क्रिकेट ऐसासिएशन ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल कर कहा है कि श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आठ फरवरी को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की।
 
इस मामले में श्रीनिवासन के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम बोर्ड प्रेजिडेंट नियुक्त शिवलाल यादव, बोर्ड सचिव संजय पटेल और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी पर भी अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई थी। (भाषा)