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Last Modified: बुधवार, 14 जून 2017 (20:43 IST)

हुंडई मोटर इंडिया पर 87 करोड़ का जुर्माना

हुंडई मोटर इंडिया पर 87 करोड़ का जुर्माना - Hyundai Motor India, Fines
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पर्धा अधिनियमों के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए उस पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
 
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को जारी फैसले में कहा कि उसने डीलरों के साथ सांठगांठ कर अपने यात्री वाहनों की न्यूनतम खुदरा कीमत तय कर रखी है। उसने वाहनों के अंकित मूल्य पर अधिकतम छूट की निगरानी की प्रणाली भी बना रखी है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन है। 
 
आयोग ने कहा कि कंपनी ने अपने डीलरों को चुनिंदा ल्यूब्रिकेंट/ऑयल इस्तेमाल करने के लिए भी बाध्य किया है तथा दूसरे ल्यूब्रिकेंट या ऑयल के इस्तेमाल पर वह डीलरों पर जुर्माना लगाती है। बुधवार को जारी अंतिम आदेश में सीसीआई ने कंपनी को इस तरह की प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवस्था समाप्त करने की हिदायत दी है तथा पिछले तीन साल के उसके औसत राजस्व के 0.3 प्रतिशत की दर से 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। (वार्ता)
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