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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 22 मार्च 2018 (15:48 IST)

अब 20 लाख तक ग्रेच्युटी करमुक्त, लगी संसद की मुहर

अब 20 लाख तक ग्रेच्युटी करमुक्त, लगी संसद की मुहर - Gratuity Rajya Sabha Bill, Maternity Leave
नई दिल्ली। राज्यसभा ने ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश बढ़ाने संबंधी विधेयक गुरुवार को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही पास किया था। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा ने भी इसे बिना  चर्चा के ही पास किया था।


इस प्रकार विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी  मिल गई। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि सभी दलों के सदस्यों के  बीच ग्रेच्युटी संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने पर सहमति बनी है।

इसके बाद  श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017  विधेयक पेश किया जिसे सदन ने चर्चा किए बिना ही ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी के क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए  भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने का प्रावधान  किया गया है।

महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा बढ़ाए जाने का भी  विधेयक में प्रावधान है। बढ़ी हुई सीमा के बारे में सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी। (वार्ता)