पैनकार्ड खो गया हो तो ऐसे मिलेगी ऑनलाइन कॉपी, जानें प्रक्रिया
अगर आपका पैनकार्ड खो गया हो तो उसकी ऑनलाइन कॉपी इस तरह से निकाली जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले tin.tin.nsdl.com/pan/correction.htmll लॉग ऑन कर पैन चेज रिक्वेस्ट फॉर्म भरें। पुराने पैन कार्ड में बिना कोई बदलाव किए कार्ड री-इशू करने के लिए फॉर्म को पूरी तरह भरें लेकिन फॉर्म के बाएं तरफ मार्जिन में किसी भी बॉक्स पर टिक न करें।
अगर कम्यूनिकेशन एड्रेस भारत का है तो आपको 105 रुपए (93.00+12.36 प्रतिशत सर्विस टैक्स) जमा करने होंगे, वहीं अगर एड्रेस भारत से बाहर का है तो 971 रुपए जमा करने होंगे। यह फीस डिमांड ड्राफ्ट, चैक, क्रैडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए जमा करवाए जा सकते हैं।
एक्नॉलेजमेंट : पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्क्रीन नजर आएगी। आपको इसे सेव कर इसका प्रिंट लेना होगा। इस पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो चिपका कर फोटो पर ही क्रॉस सिग्नेचर करने होंगे।
ऐसे जमा करें दस्तावेज : इस एक्नॉलेजमेंट के साथ नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज लगा कर इसे एनएसडीएल को इस पते पर भेजना होगा - एनएसडीएल ई-गवर्नेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411016
ये दस्तावेज करना होंगे जमा : डिमांड ड्राफ्ट/ चैक (अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है तो) मौजूदा पैन का प्रूफ, आईडी प्रूफ एड्रेस व डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी संबंधित वेबसाइट भी देख सकते हैं।