• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. Government increased strictness in UP regarding Corona
Written By
Last Updated : बुधवार, 5 जनवरी 2022 (00:32 IST)

UP में कोरोना पर नई Guidelines : स्कूल बंद, शादियों में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं

UP में कोरोना पर नई Guidelines : स्कूल बंद, शादियों में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं - Government increased strictness in UP regarding Corona
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में कोविड-19 के मामलों में मंगलवार को वृद्धि करने के बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे और बढ़ाने और स्कूलों को 10 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 15 जनवरी तक छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गुरुवार से कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
 
मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार गत 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के प्रदेश में 992 नये मामले आए हैं और वायरस के स्वरूप का पता लगाने के लिए कराई गई आनुवंशिकी अनुक्रमण में 23 लोगों के ओमीक्रोन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं सोमवार को कोविड के 572 मामले आए थे।
 
योगी ने कहा है कि इन सभी के संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच कराई जाए और सभी के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए। बयान के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान एक लाख 66 हजार से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। बयान के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 77 मरीज संक्रमणमुक्त हुए। इस समय प्रदेश में 3,173 मरीज उपचाराधीन हैं जबकि सोमवार को यह संख्या सिर्फ 2,261 थी।
 
मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए मंगलवार की शाम उच्‍च अधिकारियों की एक बैठक में निर्देश दिया कि कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति (15 जनवरी) तक अवकाश घोषित किया जाए, इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा।
 
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाए और यह व्यवस्था 6 जनवरी, बृहस्पतिवार से प्रभावी कर दी जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पिछले 25 दिसंबर से हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था।
 
बयान के अनुसार योगी ने 'प्रयागराज माघ मेला' में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की कोविड आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू किये जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल्पवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखने को कहा है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस जिले में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक हो जाए वहां वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। अभी तक प्रदेश के किसी जिले में उपचाराधीन मरीजों की संख्या एक हजार नहीं पहुंची है।
 
उन्होंने कहा कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो और खुले स्थान पर परिसर की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए, मास्क-सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहे।
 
योगी ने यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करा दिया जाए। जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित हों। बिना जांच/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश न दें।
ये भी पढ़ें
कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली, यशोधरा राजे सिंधिया को कहा 'मुख्यमंत्री'