Bihar reservation को लेकर नीतीश सरकार को बड़ा झटका, बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण रद्द
पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार की नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया।
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बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में सभी जातियों को पहले की तरह ही 50 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।
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