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Last Modified: बुधवार, 11 मई 2022 (21:42 IST)

Banking deposit transaction rules changed : 20 लाख रुपए से अधिक निकालने-जमा करने पर अब PAN या Aadhaar नंबर देना जरूरी

Banking deposit transaction rules changed : 20 लाख रुपए से अधिक निकालने-जमा करने पर अब PAN या Aadhaar नंबर देना जरूरी - pan aadhaar-now mandatory for cash deposits withdrawals above rs 20 lakhs in banks post office
नई दिल्ली। Banking deposit transaction rules changed: सरकार ने किसी एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के साथ ही चालू खाता खोलने के लिए आधार (Aadhaar) या स्थायी खाता संख्या (PAN) को अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा।
 
एकेएम ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेन-देन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
 
सहगल ने कहा कि इससे वित्तीय प्रणाली में नकदी के आवागमन पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी। इससे संदिग्ध नकद जमा एवं निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी। फिलहाल आयकर से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है। आयकर विभाग से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है। लेकिन बड़ी नकद राशि के लेन-देन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर सकता है।
 
नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है।
 
नांगिया एंड कंपनी के साझेदार शैलेश कुमार ने कहा कि लेन- देन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा।
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