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Last Updated : शनिवार, 16 सितम्बर 2023 (16:41 IST)

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में जमानती बॉण्ड भरा

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में जमानती बॉण्ड भरा - Haryana Minister Sandeep Singh fills surety bond in sexual harassment case
चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में अपनी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो जाने के बाद जमानती बॉण्ड भरने के लिए शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुए। एक स्थानीय अदालत ने सिंह के खिलाफ एक महिला कोच की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी।
 
सिंह के वकील सिद्धार्थ पंडित ने बताया कि उनके मुवक्किल जमानती बॉण्ड भरने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत में उपस्थित हुए। सिद्धार्थ पंडित के साथ मंत्री के मुख्य वकील रवीन्द्र पंडित भी अदालत में मौजूद थे।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव के. बेरी ने मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि आरोपी 10 दिन के भीतर निचली अदालत या इलाके के मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करे और एक लाख रुपए जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि का एक निजी मुचलका भरे।
 
चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किए जाने के करीब 8 महीने बाद पिछले महीने एक आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के खिलाफ हरियाणा की जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।
 
सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्यमंत्री संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। यौन उत्पीड़न के संबंध में आरोप लगने के बाद सिंह ने खेल एवं युवा मामलों के मंत्री पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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