Last Modified: नई दिल्ली ,
बुधवार, 15 दिसंबर 2010 (23:37 IST)
पर्यावरण मंत्रालय का 'आदर्श' को नोटिस
पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को आदर्श आवासीय सोसायटी से कहा कि वह कारण बताओ नोटिस का 24 दिसंबर तक जवाब दे। मंत्रालय ने सोसायटी से कहा है कि अगर वह चाहे तो 28 दिसंबर को व्यक्तिगत तौर पर मामले में अपना पक्ष रख सकती है।
पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत जारी हुए कारण बताओ नोटिस में आवासीय सोसायटी से कहा गया है कि मुंबई के कोलाबा स्थित उसकी 31 मंजिला इमारत को कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं गिरा दिया जाए। इस बीच, मंत्रालय ने कंपनी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि 20 दिसंबर को उसे कुछ पत्रों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए।
मंत्रालय ने सोसायटी से यह भी कहा है कि वह कारण बताओ नोटिस का 24 दिसंबर तक जवाब दे। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा को विस्तार नहीं दिया जाएगा।
मंत्रालय ने सोसायटी को पहले 12 नवंबर को नोटिस जारी किया था। सोसायटी ने 24 नवंबर को चार सप्ताह का वक्त मांगा। इस पर मंत्रालय ने 29 नवंबर को कहा कि वह जवाब देने की अवधि को बढ़ाने को तैयार है। सोसायटी के एक बार फिर एक महीने का वक्त माँगने के बाद मंत्रालय ने 24 दिसंबर की नई समय सीमा दी है। (भाषा)