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Last Modified: मंगलवार, 9 मार्च 2021 (15:41 IST)

पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज - west bengal election
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने और भाजपा एवं उसके नेताओं को चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान 'जय श्री राम' के नारों का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज की। पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता एवं वकील एमएल शर्मा से कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास जाएं।
 
शर्मा ने पीठ से कहा, 'मैंने एक फैसले को आधार बनाया है। यह चुनाव संबंधी याचिका नहीं है। एक दल धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे उच्च न्यायालय क्यों जाना चाहिए?'
 
पीठ ने शर्मा से कहा, 'आप अभियोग का अनुरोध कर रहे हैं। हम ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। चुनाव संबंधी याचिका पर अभियोग का अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास है।' (भाषा) 
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