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Last Updated : सोमवार, 28 फ़रवरी 2022 (19:17 IST)

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नोएडा में जुड़वां इमारतें 22 मई तक तोड़ी जाएंगी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नोएडा में जुड़वां इमारतें 22 मई तक तोड़ी जाएंगी - Twin buildings in Noida will be demolished by May 22 on the directions of the Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर नोएडा की 40 मंजिली 2 अवैध जुड़वां इमारतें 22 मई तक ढहा दी जाएंगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार ने सोमवार को बताया कि अदालती आदेश का अनुपालन करते हुए इमारतों को हाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह काम 22 मई को पूरा करने के बाद 22 अगस्त तक पूरा मलबा हटा दिया जाएगा।
 
शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त 2021 को अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 मई 2022 मुकर्रर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2021 को सुपरटेक लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण इमारतों को ध्वस्त करने के अपने पूर्व के निर्देश में संशोधन करने से इंकार कर दिया था।
 
शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2021 के अपने फैसले में अवैध इमारतों को तोड़ने के साथ ही फ्लैट खरीदारों को उनकी पूरी रकम लौटाने करने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने नोएडा के टी-16 (एपेक्स) और टी-17 (सेएन) जुड़वां इमारतों के निर्माण में नोएडा प्राधिकरण और रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के अधिकारियों की 'नापाक मिलीभगत' के लिए उन पर मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया था।
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