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Last Modified: गुरुवार, 20 जनवरी 2022 (13:37 IST)

दिल्ली दंगा मामले में लूट और आगजनी के दोषी को 5 साल की सजा

दिल्ली दंगा मामले में लूट और आगजनी के दोषी को 5 साल की सजा - Delhi riots case convict of robbery and arson sentenced to 5 years
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में राजधानी की कड़कड़डूमा अदालत ने गुरुवार को लूट और आगजनी के दोषी एक व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में पहली सजा दिनेश यादव नामक व्यक्ति को हुई है। 
 
अभिजोजन पक्ष के वकील आरसीएस भदौरिया ने बताया कि यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में 5 साल की कैद दी गई है। इस मामले में अदालत ने 2 पुलिसकर्मियों के बयान को अहम माना। गवाहों के मुताबिक दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी। हालांकि किसी ने भी दिनेश को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा। 
 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के गोकुलपुरी के भागीरथी विहार में 70 साल की महिला मनोरी का घर है। 25 दिसंबर
2020 में उपद्रवी भीड़ ने उसके घर पर लूटपाट और आगजनी की थी। यह पहला मामला है जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सजा सुनाई गई है। (फाइल फोटो)
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