पार्थ चटर्जी को झटका, बंगाल में नहीं होगा इलाज, भुवनेश्वर AIIMS में इलाज के निर्देश, अर्पिता मुखर्जी 1 दिन की ED हिरासत में
कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को रविवार को एक दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। मुखर्जी को ईडी ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश : ईडी को स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार तड़के एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि मंत्री को सोमवार शाम चार बजे डिजिटल तरीके से कोलकाता की एक विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाए।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने निर्देश दिया कि जांच एजेंसी को आरोपी को 25 जुलाई, 2022 को सुबह एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स, भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया जाता है। चटर्जी के बीमार होने के बारे में वकीलों के दावे के बाद उन्हें राजकीय एसएसकेएम अस्पताल भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए ईडी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति चौधरी ने निर्देश दिया कि एम्स, भुवनेश्वर प्रशासन आरोपी की कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसींस और एंडोक्रायनोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सकीय जांच कराए।
अर्पिता से पूछताछ : अर्पिता मुखर्जी से दक्षिण कोलकाता स्थित उनके घर पर एजेंसी ने कई घंटे तक पूछताछ की जहां करोड़ों रुपए की नकदी और अन्य कीमती चीजें बरामद हुई थीं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत की प्रभारी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने मुखर्जी को सोमवार को ईडी की अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
ईडी के वकील, जिनमें अभिजीत भद्रा शामिल हैं, ने मुखर्जी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया है। बंगाल सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री चटर्जी को स्कूल रोजगार घोटाले के संबंध में शनिवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था।