SIR list में नहीं है नाम तो जुड़वाने के लिए करना होगा यह काम, चेक करें कि क्या कागजात देने होंगे
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद कई लोगों के नाम कट गए हैं। जिन वोटर्स का नाम मतदाता सूची में नाम नहीं है, इसको लेकर उन्हें किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वार्ड स्तर पर सुनवाई होने के साथ पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ नाम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 में से किसी एक को भरकर तय दस्तावेज के साथ अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे।
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