आठवीं अनुसूची

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(अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351)

भाषाएँ

1. असमिया।

2. बंगला।\\192.168.1.3

3. गुजराती।

4. हिन्दी।

5. कन्नड़।

6. कश्मीरी।

(1) (7. कोंकणी।)

(2) (8. मलयालम।)

(1) (9. मणिपुरी।)

(3) (10. मराठी।)

(1) (11. नेपाली।)

(4) (12. उड़िया।)

(4) (13. पंजाबी।)

(4) (14. संस्कृत।)

(5) (4) (15. सिंधी।)

(4) (16. तमिल।)

(4) (17. तेलुगू।)

(4) (18. उर्दू।)

1. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा द्वारा अंत:स्‍थापित।
2. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
3. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
4. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 7 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
5. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 10 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
6. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
7. संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।