संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002
[12 दिसम्बर, 2002]
भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 है।
(2) यह उस तारीख। को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. नए अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन-- संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
''21क. शिक्षा का अधिकार-- राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा ।''
3. अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन-- संविधान के अनुच्छेद 45 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात् :--
''45. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध-- राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।''
4. अनुच्छेद 51क का संशोधन-संविधान के अनुच्छेद 51क में, खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--
''(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।''
* तारीख अधिसूचित की जानी है।