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Last Updated : शनिवार, 2 फ़रवरी 2019 (11:19 IST)

आपकी 10 लाख रुपए तक की आय हो सकती है टैक्स फ्री, इन लोगों को होगा साढ़े 12 हजार तक का फायदा

आपकी 10 लाख रुपए तक की आय हो सकती है टैक्स फ्री, इन लोगों को होगा साढ़े 12 हजार तक का फायदा - income of 10 lakhs rupee can be tax free
वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए आयकर देने वालों को राहत देते हुए पांच लाख रुपए तक की कमाई पर पूरी छूट देने की घोषणा कर दी। सरकार के इस कदम से मध्‍यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। नए ऐलान के चलते व्‍यक्तिगत करदाताओं को आगामी वित्‍त वर्ष में साढ़े 12 हजार रुपए का फायदा होगा। वर्तमान में उन्हें 2500 रुपए का फायदा मिलता है। 
 
हालांकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 2.50 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। सेक्शन 80 सी में आपको डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। 50 हजार का स्टेंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी आप ले सकते हैं। 
 
अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इसका ब्याज भरने पर 2 लाख रुपए की छूट मिल सकती है। एनपीएस में निवेश पर 50 हजार का फायदा अलग से मिलेगा। 50 हजार का स्वास्थ्य बीमा लेने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
 
इस तरह देखा जाए तो अगर आपकी आय 10 लाख रुपए हैं तो 5 लाख तक की रकम तो आपने टैक्स फ्री कर ली। शेष 5 लाख पर आपको मात्र 12500 रुपए का टैक्स देना होगा। अब सरकार ने व्‍यक्तिगत करदाताओं को आगामी वित्‍त वर्ष में साढ़े 12 हजार रुपए की छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उठाकर आप अपनी 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।   
 
इसके अलावा भी निवेशकों को बजट में यह दो बड़ी छूट दी गई है। दो करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर दो घर की गई। यह छूट जीवन में एक बार मिलेगी। 
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई।