शुक्रवार, 29 मार्च 2024
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JNU विवाद में उमर खालिद को करना होगा सरेंडर : हाईकोर्ट

JNU विवाद में उमर खालिद को करना होगा सरेंडर : हाईकोर्ट - JNU controversy, Delhi High Court, Umar Khalid
नई दिल्ली। जेएनयू कांड में दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्‍टाचार्य को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों छात्रों की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और दोनों को हर हालत में पुलिस के समक्ष सरेंडर करना होगा। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। 
 
इससे पहले उमर खालिद के वकीलों ने हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका दायर की थी। इस याचिका में कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस में हुए हंगामे को आधार बनाया गया। यह याचिका एक और आरोपी अनिर्बान भट्‍टाचार्य की ओर से भी दायर की गई है।
 
हाईकोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकीलों से कहा कि आपको उन्हें सरेंडर तो करना पड़ेगा। आप जगह, वक्त बताएं जहां पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करे। खालिद और अनिर्बान के वकीलों ने कहा कि वे जेएनयू कैंपस में ही सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन पुलिस के वकीलों ने इसका विरोध किया। दोनों ही छात्रों पर 9 फरवरी के दिन जेएनयू कैंपस में देशद्रोह के नारे लगाने का आरोप है।