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Last Modified: मंगलवार, 8 अगस्त 2017 (22:47 IST)

उप्र सरकार ने बदले पुलिस भर्ती के नियम

उप्र सरकार ने बदले पुलिस भर्ती के नियम - Uttar Pradesh Government, Police Recruitment Rules
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती के नियमों में फेरबदल करते हुए मंगलवार को तय किया कि अब कांस्टेबल की भर्ती के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी और उसी के आधार पर चयन होगा।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने यहां कहा, पुलिस भर्ती के कुछ नियम बदले गए हैं। अब पुरुष वर्ग में 18 से 22 वर्ष और महिला वर्ग में 18 से 25 वर्ष आयु के अभ्यर्थी कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
उन्होंने कहा कि पहले दसवीं पास के लिए 100 अंक, 12वीं पास के लिए 200 अंक और शारीरिक दक्षता के लिए 200 अंक जोड़ने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी केवल पास करनी होगी।
 
शर्मा ने कहा कि शारीरिक दक्षता के मानक पूर्ववत रहेंगे लेकिन इसके अंक जुड़ेंगे नहीं बल्कि इसे केवल पास करना भर पर्याप्त होगा, लेकिन यदि इसमें फेल हो गए तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा।
 
उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा में 'नेगेटिव मार्किंग' होगी और इसका अनुपात भर्ती बोर्ड तय करेगा। शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था में 300 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें नेगेटिव अंक की व्यवस्था होगी।
 
मौजूद प्रमुख सचिव (गृह) अरविन्द कुमार ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ के मानक अब पहले से कड़े कर दिए गए हैं। पुरुष वर्ग में 4.8 किलोमीटर की दौड़ अब 27 मिनट की बजाय 25 मिनट में पूरी करनी होगी। इसी तरह महिला वर्ग में 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट की बजाय 14 मिनट में पूरी करनी होगी।
 
उन्होंने बताया कि कांस्टेबल के कुल एक लाख एक हजार पद रिक्त हैं और इन्हें चरणबद्ध ढंग से भरने का प्रयास किया जाएगा। इस सवाल पर कि क्या पुलिस के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा, कुमार ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता में पहले से है। (भाषा)
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