राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार; फिर जाना होगा जेल
फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी सजा बरकरार रखी है। अदालत के इस फैसले के बाद उन्हें फिर जेल जाना होगा। ALSO READ: चंपत राय समेत 3 दिग्गजों की डिजिटल ID ब्लॉक, आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?
जस्टिस स्वर्ण कांता की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए लेकिन वे अपना वादा निभाने में विफल रहें। एक्टर को अगले 3 माह जेल में ही गुजारने होंगे।
क्या है मामला?
राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म 'अता-पता लापता' के डायरेक्शन के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव पैसे नहीं चुका पाए। राजपाल यादव ने कंपनी को जो चेक दिए थे वो भी बाउंस हो गए। 2018 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में अपील की। राजपाल यादव को कई बार राहत मिली। फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की बकाया चुकाने के लिए और समय मांगने वाली अर्जी खारिज कर दिया। इस पर राजपाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। एक्टर को 17 फरवरी को जमानत पर रिहा किया गया था।
फिल्म स्टार्स ने भी की थी मदद
मुश्किल की घड़ी में स्टार फिल्म अभिनेता सलमान खान, अजय देवगन, एक्टर सोनू सूद, मीका सिंह समेत कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए थे। जेल से आने के बाद राजपाल यादव ने सभी का शुक्रिया किया और काम पर वापस लौटे। हाल ही में उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है।

