Meerut Saurav Murder Case : 13 महीने बाद कोर्ट में आमने-सामने आए मुस्कान-साहिल, फांसी की मांग तेज
थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नीले ड्रम के अंदर सौरभ के शव के टुकड़ों को बंद करके रखने का मामला बेहद चर्चित हुआ। सौरव की हत्या का उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। हत्या के आरोप में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जेल में बंद है।
इस चर्चित मर्डर केस में करीब 13 महीने बाद मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इस दौरान मृतक सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू भी कोर्ट पहुंचे और उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ नाराजगी जताते कहा कि दोनों को फांसी मिले।
मुस्कान और साहिल के इस कृत्य के बाद लोगों में अब भी काफी आक्रोश है। इससे पहले 19 मार्च को पेशी के दौरान वकीलों द्वारा साहिल के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इसके बाद सुरक्षा कारणों से दोनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही थी।
मेरठ जेल की अलग-अलग बैरक में बंद साहिल और मुस्कान दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही एक दूसरे को सुनवाई के दौरान देख पाते, वहीं साहिल ने मुस्कान की बेटी को देखने की मांग भी की थी, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक यह संभव नही हो पाया। आज दोनों मेरठ कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पहुंचे और पेशी के दौरान जज के सामने पेश हुए, इस दौरान मुस्कान जेल में पैदा हुई बेटी राधा को साथ लेकर आई थी। सौरव की मां रेनू ने मीडिया से कहा कि जेल में पैदा हुई मुस्कान की बेटी से कोई लेना-देना नही है। वह उनके बेटे सौरव (मृतक) की बेटी नहीं है बल्कि साहिल की बेटी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 353 के तहत कार्रवाई के लिए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उनसे साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कई सवाल किए जाने हैं।
गौरतलब है कि 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसके शव के तीन टुकड़े करते हुए एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिए, उसके बाद यह प्रेमी युगल घूमने के लिए हिमाचल चला गया। घूमकर आने के बाद सौरव-मुस्कान की बेटी ने पिता से मिलने की जिद्द पकड़ ली, मुस्कान की माता-पिता ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने सच उगल दिया। आरोपी बेटी को उसके ही परिजनों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में मुस्कान और साहिल के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।
अब गवाहों के बयान पूरे होने के बाद नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 313) के तहत आरोपियों से जवाब लिए जा रहे हैं। यदि आरोपी अपनी सफाई में कोई ठोस साक्ष्य या गवाह पेश नहीं करते हैं, तो मामले में अंतिम बहस शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने इस केस में अदालत का फैसला आ सकता है। Edited by : Sudhir Sharma
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हिमा अग्रवाल