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कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, 2 बॉर्डगार्ड और 3 कर्मचारियों को भी जमानत

bail to khan sir from patna civil court
पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग विवाद में फैसल खान उर्फ खान सर (Khan Sir) को अग्रीम जमानत दे दी। बेऊर जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड और 3 कर्मचारियों को भी जमानत मिल गई है। ALSO READ: 1100 पेंशन लेने पहुंचे बुजुर्ग के खाते में अचानक आ गए 759 करोड़ रुपये! बैंक में मची खलबली, जानें क्या है पूरा सच
 
गौरतलब है कि खान सर की जमानत याचिका पर कोर्ट में पहले ही सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 10 जुलाई को जज की अनुपस्थिति के कारण 13 जुलाई के लिए सुनवाई टल गई थी। आज कोर्ट की ओर से खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्डों के लिए राहत भरा फैसला आया।
 

क्या है कोचिंग विवाद का मामला?

जून 2026 में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर रात में हमले की खबर आई थी। खान सर की ओर से कहा गया था कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया है। खान सर की टीम की ओर से इस मामले एफआईआर दर्ज करा दी गई। पुलिस ने जांच के बाद खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। ALSO READ: मास्क पहनकर आम यात्री बने मंत्री, कंडक्टर ने छुट्टे न होने पर उतारा; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड
 
पुलिस पुछताछ में दोनों बॉडीगार्ड ने स्वीकार किया था कि खान सर के कहने पर ही उन लोगों ने गोली चलाई थी। खान सर के बॉडीगार्ड जेल भेजे गए। ज्ञान बिंदू कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को भी जेल जाना पड़ा। रौशन आनंद जब जेल में थे तो उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।
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