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Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 19 फ़रवरी 2017 (16:59 IST)

बिग बॉस के पूर्व प्रतिस्पर्धी के मित्र को छेड़छाड़ मामले में नहीं मिली जमानत

बिग बॉस के पूर्व प्रतिस्पर्धी के मित्र को छेड़छाड़ मामले में नहीं मिली जमानत - Big Boss
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है, जो बिग बॉस के पूर्व प्रतिस्पर्धी स्वामी ओम के साथ एक महिला से छेड़छाड़ तथा उसे धमकी देने का आरोपी है। विशेष न्यायाधीश हेमानी मल्होत्रा ने कहा कि चूंकि जांच शुरुआती चरण में है इसलिए स्वामी संतोष आनंद को जमानत नहीं दी जा सकती।
न्यायाधीश ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि जांच शुरुआती चरण में है और आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत नहीं दे सकता इसलिए वर्तमान जमानत याचिका खारिज की जाती है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष महिला अपना बयान दर्ज करा चुकी है जिसमें उसने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का पूरी तरह समर्थन किया है।
 
अदालत ने उल्लेख किया कि बयान से यह भी पता चलता है कि आरोपी, आवेदक और उसके सहयोगी (स्वामी ओम) ने शिकायतकर्ता से छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए थे। (भाषा)