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Last Modified: चंडीगढ़ , रविवार, 28 फ़रवरी 2016 (23:08 IST)

पंजाब में सेना की वर्दी की बिक्री पर रोक

पंजाब में सेना की वर्दी की बिक्री पर रोक - Army uniforms, Punjab Government, Punjab
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने रविवार को समूचे राज्य में सेना की वर्दी बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 
एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां कहा, राज्य सरकार ने सभी इलाकों में बिना वैध पहचान के सेना की वर्दी बेचे जाने पर रोक लगा दी है। पंजाब में पठानकोट और गुरूदासपुर में हाल में आतंकी हमले हुए थे जहां पर आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी।
 
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो वर्दी खरीदना चाहता है उसे अपने पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति और अपना फोन नंबर दुकानदार को देना होगा और इसे दुकानदार को अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में बेचने की तारीख के साथ बरकरार रखना होगा।
 
प्रवक्ता ने कहा कि ये आदेश 21 अप्रैल 2016 तक प्रभावी रहेंगे। आगे कार्रवाई के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। राज्य ने पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों पर लगाए जाने वाले लाल-नीले रंग के स्टीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।
 
उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहनों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लेटों पर भी तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। (भाषा)