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Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों से मनेगी दिवाली

supreme court
Supreme Court Green Crackers : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत ने लोगों को इस दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की भी मंजूरी दे दी। ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में प्रदूषण कम होता है।
 
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन पटाखों की ब्रिक्री 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ही होगी। लोग इन 3 दिनों में ग्रीन फटाके जला भी सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में सिर्फ नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 21 अक्टूबर के बाद पटाखों पर प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
 
अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
edited by : Nrapendra Gupta 
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