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Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (12:49 IST)

उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

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Umar Khalid Sharjil Imam news : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में आरोपी बाकी 5 लोगों, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के लिए जमानत दे दी है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया। दोनों पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है।
 
फैसले से उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं है। 
 
दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए के मामले में पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद आरोपियों ने ट्रायल में देरी को जमानत का आधार बनाया था, जबकि दिल्ली पुलिस ने आरोपों की गंभीरता और साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।
 
जस्टिस रविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
edited by : Nrapendra Gupta